लखनऊ। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार-निरोधक) सीबीआई गाजियाबाद प्रेमेंद्र कुमार ने पद का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी के जरिए खातों से धन निकालने वाले पूर्व डाक सहायक श्याम बाबू को तीन साल की जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोन कार्यालय की ओर से दायर मुकदमे में सुनाया गया है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत केस दर्ज इस मामले में जांच शुरू की थी। आरोपी श्याम बाबू को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निरोधक-सीबीआई) गाजियाबाद ने 30 मार्च 2024 को भी दोषी ठहराया था।